निविदा
- वह प्रस्ताव जो की ठेकेदारों के द्वारा कुछ निश्चित हालातों में एवं निश्चित अवधि में किसी कार्य को करने या माल की सप्लाई के लिए पेश किया जाता है उसे निविदा(Tender) कहते हैं।
- निविदा मुुख्यतः तीन प्रकार की होती है।
- खुली निविदा प्रणाली(Open Tender System)
- सीमित निविदा प्रणाली(Limited Tender System)
- एकल निविदा प्रणाली(Single Tender System)
- सार्वजनिक रूप से सभी योग्य एवं इच्छुक ठेकेदारों द्वारा निविदा आमंत्रित किए जाने की प्रणाली खुली निविदा प्रणाली कहलाती है।
- सीमित निविदा प्रणाली में निविदा अनुमोदित सूची के ठेकेदारों द्वारा आमंत्रित की जाती है।
- सीमित निविदा प्रणाली द्वारा निविदा आमंत्रित करने हेतु अनुमोदित सूची में ठेकेदारों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए।
- सीमित निविदा प्रणाली में अनुमोदित ठेकेदारों द्वारा कम से कम तीन ठेकेदार द्वारा निविदा प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए।
- ठेकेदारों के अनुमोदित सूची की वैधता 3 साल होती है।
- ठेकेदारों के अनुमोदित सूची की समीक्षा प्रति वर्ष की जाती है।(Para 1216E)
अनुमोदित सूची को चार श्रेणी क्रम में विभाजित किया गया है जो कि निम्न है:-(new list)श्रेणी 'क' - 50 लाख से अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए तकश्रेणी 'ख' - 25 लाख से अधिक किंतु 50 लाख रुपए तकश्रेणी 'ग' - 10 लाख से अधिक किंतु 25 लाख रुपए तकश्रेणी 'घ' - 10 लाख रुपए तक
- वह निविदा पद्धति जिसमें निविदा केवल एक ही फर्म या ठेकेदार से आमंत्रित की जाती है वह पद्धति एकल निविदा पद्धति कहलाती है।
- रेलवे बोर्ड अथवा भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से कार्य करवाने अथवा खरीदने के लिए अपनाई गई निविदा पद्धति ग्लोबल निविदा पद्धति या जगतिक निविदा कहलाती है।
- वह निविदा जो निविदा खुलने के समय से पहले लेकिन निविदा प्राप्ति की नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त होता है उसे विलंबित निविदा/टेंडर(Delayed Tender) कहते हैं
- वह निविदा जो निविदा खुलने के समय के बाद प्राप्त होता है उसे देरी निविदा(Late Tender) कहते है।
- ठेकेदारों द्वारा निविदा जमा करते समय जो रकम निविदा के साथ जमा की जाती है उसे ब्याने की रकम (Earnest Money) कहते हैं।
- रेलवे द्वारा
ब्याना राशि लिए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कीनिविदा मंजूर किए जाने के बाद यदि ठेकेदार द्वारा जमानत राशि जमा नहीं कराई जाती है या समय से काम आरंभ नहीं करने पर या काम करने से मना करने पर रेलवे को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ली जाने वाली राशि ब्याना राशि कहलाती है। - ब्याना राशि लिए जाने की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपया है।
- ब्याना राशि एक करोड़ तक कि अनुमानित लागत तक के ठेके के लिए अनुमानित ठेके के लागत का 2% कि दर से तथा उससे अधिक लागत के ठेके के लिए शेष राशि पर 1/2% (0.5%) कि दर से गणना की जाती है।
- ब्याना राशि का निर्धारण निकटतम 100 के गुणज में किया जाता है।
- रेलवे को जमा की गयी जमानत राशि/ब्याना राशि को ठेकेदार को बिना ब्याज दिए वापस किया जाता है।
- ठेकेदार द्वारा निविदा/ठेका मंजूर हो जाने के बाद कार्य को सुरक्षित एवं सफतापूर्वक पूर्ण करने के उद्देश्य से को राशि जमा करवाई जाती है उसे सुरक्षा जमा या जमानत राशि (Security deposit) कहते हैं।
- जमानत राशि ठेके लागत का 05% लिए जाता है।
- रनिंग बिल से जमानत राशि 6% कि दर से काटा जाता है जबतक की यह राशि ठके कि लागत का 5% के बराबर ना हो जाए।
- निविदा स्वीकार करने के बाद अनुबंध पत्र(Agreement Letter) हस्ताक्षर होने से पूर्व ठेकेदार द्वार ठेके के लागत का 5%
बैंक गारंटीराशि जमा करानी होती है जिसे परफॉर्मेंस गारंटी(Performance Guarantee) कहते है। - परफोरमेंस गारंटी
के रूप में जमा कि बैंक गारंटीकि वैधता कार्य निष्पादन की तारीख से 60 दिन अधिक होना चाहिए। - परफोरमेंस गारंटी LOA जारी होने के अधिकतम 21 दिनों के भीतर जमा किया जाना आवश्यक है(निर्माण के मामले में) ।
- सक्ष्म अधिकारी(जो निविदा करार पर हस्ताक्षर कर सकता हो) के अनुमोदन के उपरान्त परफोरमेंस गारंटी की रकम जमा करने की अधिकतम सीमा 60 दिन है(निर्माण के मामले में)।
- 21 दिन के बाद परफोरमेंस गारंटी जमा किए जाने पर अतरिक्त दिनों पर लिए जाने वाले शुल्क को पैनल ब्याज(Penal Interest) कहते है(निर्माण के मामले में)।
- पैनल ब्याज(penal interest) की दर 12% है।
- कार्य के दौरान अनुबंध मूल्य में 25% तक के परिवर्तन(variation) के लिए दोबारा परफोरमेंस गारंटी लेने की आवश्यकता नहीं है।
- कार्य के दौरान अनुबंध मूल्य में 25% से अधिक के परिवर्तन(variation) होने पर 5% परफोरमेंस गारंटी लौटाया या अतरिक्त लिया जाएगा(निर्माण के मामले में)।
- ठेकेदार द्वारा परफोरमेंस गारंटी नहीं जमा किए जाने पर या कार्य प्रारंभ होने के उपरांत कार्य करने से मना करने या अनुबंध रद्द करने पर पुनः ठेका(re tender) निकालने पर(पूरे या शेष कार्य के लिए) वह ठेके में भाग नहीं ले सकता है।
- परफोर्मेंस गारंटी(PG) कार्य समाप्त होने के उपरांत सक्ष्म अधिकारी द्वारा कार्य समापन प्रमाण पत्र(Completion Certificate) प्राप्त करने बाद परफोर्मेंस गारंटी(PG) की राशि वापस कर दिया जाता है।
- सर्विस ठेके(service contract) के मामले में परफोर्मेंस गारंटी(PG) ठेके के मूल्य का 10% लिया जाता है।(अब 5% है ref No.2017/EnHM/25/11 dtd. 24.05.2024 )
- सर्विस ठेके(service contract) के मामले में परफोर्मेंस गारंटी(PG) 30 दिन के भीतर जमा किया जाना है।
- सर्विस ठेके(service contract) के मामले में परफोर्मेंस गारंटी(PG) सक्ष्म अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 60दिन(अर्थात् अब 90 दिन के भीतर जमा करना है) का अतरिक्त समय दिया जाता है।
- सर्विस ठेके(service contract) के मामले में पैनल ब्याज 15% लिया जाता है।
- सर्विस ठेके(service contract) के मामले में ठेक के मूल्य में 25% से अधिक का परिवर्तन होने पर परफोर्मेंस गारंटी(PG) ठेके के अतरिक्त मूल्य का 10% राशि पुनः लिया या लौटाया जाता है।
- जमानत राशि(SD) कार्य के देखरेख की अवधि(maintenance period) समाप्त होने, अन्तिम बिल का भुगतान(Final Bill) और सक्ष्म अधिकारी द्वारा no claim certificate प्राप्त होने के बाद वापस कर दिया जाता है।
निविदा पद्धति की प्रकिया(संक्षिप्त विवरण):-निविदा का फॉर्म तैयार करनानिविदा आमंत्रण की सक्ष्म अधिकारी से स्वीकृतिनिविदा आमंत्रण सुचना(Notification Inviting Tender) प्रकाशित करनानिविदा फॉर्म की बिक्रीनिविदा प्रस्ताव सील बंद लिफाफे में प्राप्त करनानिविदा खोलनाहिदायती नोट(brief notes) तैयार करनानिविदा समिति का गठननिविदा समिति के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श एवं सिफारिशसिफारिश को सक्ष्म अधिकारी के पास मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया जानासिफारिश सक्ष्म अधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने पर स्वीकृति पत्र जारी(Letter of Acceptance) करनाकरार(agreement) पर हस्ताक्षर करना
- टेंडर समिति में कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए जिसमें एक व्यक्ति लेखा विभाग से, दुसरा व्यक्ति कार्यपालक विभाग से और तीसरा व्यक्ति अन्य विभाग से हो जो ऐसे ठेकों के मामले का ब्यौहारता हो लेकिन ठेका कम मूल्य का होने पर प्रथम दो ही सदस्य होंगे।(Modify tender Committee of Earning Contact)
- अनुमोदित सूची के ठेकेदारों द्वारा क्षेत्रीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग विभाग में स्थाई बयाना रकम जमा करवाई जाती है जिससे उस विभाग द्वारा जारी निविदा सूचनाओं के संबंध में जमा किए जाने वाले निविदा फार्म के साथ हर समय बयाना रकम भरने की आवश्यकता नहीं होती है इसे स्थाई बयाना राशि(Standing Earnest Money) कहते हैं।(Para 1245E)